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बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की मुहर, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश

बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की मुहर, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश

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बीएड होल्डर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की मुहर, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश। प्रदेश के बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब निरस्त नहीं होगी। प्रदेश के ऐसे करीब 300 प्राथमिक शिक्षक इसके दायरे में आ रहे थे। इससे परेशान प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत दी है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) की आयुक्त ने भी छह सितंबर को नया आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने संबंधी पुराने आदेश पर रोक लगा दी है।

दरअसल, डीपीआइ संचालक की ओर से 28 अगस्त को एक आदेश प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया था। आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख था, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य किया था।

18 हजार प्राथमिक शिक्षक के पद पर हुई थी भर्ती

इस आदेश में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया गया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना गया था। प्रदेश में ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की संख्या लगभग 300 बताई गई थी। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2020 के तहत करीब 18 हजार प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती हुई थी।

 

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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