License suspended: मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर माधवनगर को प्रदत्त लाइसेंस दो दिवस के लिए निलंबित

License suspended: मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर माधवनगर को प्रदत्त लाइसेंस दो दिवस के लिए निलंबित

License suspended: मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर माधवनगर को प्रदत्त लाइसेंस दो दिवस के लिए निलंबित,औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब निर्धारित समय पर नहीं देने पर औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने जीवन ज्योति हास्पिटल के अजय मेडिकल स्टोर को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। निलंबन अवधि मे मेडिकल स्टोर पूर्णतः बंद रखने एवं औषधियों का क्रय- विक्रय पूर्णतः बंद रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

ये है मामला

औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मनीषा धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिले में स्थित मेडिकल स्टोर के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में जीवन ज्योति हॉस्पिटल, माधवनगर गेट के सामने स्थित अजय मेडिकल स्टोर के संबंध मे 16 मई 2024 को श्रीमती सुजाता बाई, सरपंच ग्राम पंचायत गुलवारा द्वारा ग्राम गुलवारा निवासी नंदलाल बर्मन जो हार्ट के मरीज हैं को जीवन ज्योति हॉस्पिटल के अजय मेडिकल द्वारा एक्सपायरी दवा दी गई जिसके सेवन से मरीज का स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत की गई थी।

औषधि विक्रय का नहीं दिया बिल

शिकायत के संबंध में औषधि निरीक्षक जिला कटनी द्वारा 27 मई 2024 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल स्थित मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान दुकान में प्रोपराईटर एवं फार्मासिस्ट श्री अजय जैन ने शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ संलग्न इस्टीमेट बिल पर तिथि अंकित नहीं होने तथा उनकी दुकान का है या नहीं उन्हें याद नहीं होने होने की बात कही गई। इस दौरान अजय जैन द्वारा नंदलाल बर्मन को दवाईयों के विक्रय का कोई बिल भी प्रस्तुत नहीं करने पर औषधि निरीक्षक द्वारा दुकान में रखी हुई विक्रय बिल की जांच की तो पाया कि प्रो. द्वारा नंदलाल बर्मन को औषधियों के विक्रय का बिल नहीं दिया गया है। जांच के समय यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जो दवा एक्सपायरी बताई गई थी, वह एक्सपायरी नहीं थी।

बिलों को ओवर राइटिंग कर सुधारा जाना पाया गया

जांच के समय प्रो. अजय जैन को कुछ औषधियों के क्रय-विक्रय बीजक दो दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रो. द्वारा औषधियों के क्रय-विक्रय बीजक कार्यालय में प्रस्तुत किये गये। उनकी जांच करने के बाद यह पाया गया कि कुछ औषधियों के विक्रय बिल ओवर राइटिंग करके सुधारे गये हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पाया उल्लंघन

इस प्रकार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के नियम 65(4) का उल्लंघन पाये जाने के स्पष्टीकरण हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कटनी द्वारा कारण बताओ सूचना का पत्र भेजकर प्रो. अजय जैन से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया था, परंतु उनके द्वारा उचित समय में स्पष्टीकरण प्रयुतत नहीं किये जाने पर मैसर्स अजय मेडिकल स्टोर को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति को दो दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित की कर दिया गया है।

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