Katni : स्मैक तस्करों को तीन साल का सश्रम कारावास

कटनी। कुठला थाना अंतर्गत स्मैक की तस्करी करते पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट सुशील कुमार ने तीन साल चार माह के सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की और से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक के.के.पांडेय ने बताया कि इंद्रानगर निवासी अजय उर्फ अज्जू वंशकार पिता शोभनाथ वशंकार व बर्मन मोहल्ला झिंझरी निवासी किशन यादव पिता भगवानदास यादव को कुठला पुलिस ने मोटर सायकल से स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 ग्राम 160 मिलीग्राम स्मैक बरामद कर मप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 8 ब एवं सहपठित धारा 21 (ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार का प्रकरण विचारण के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोप प्रमाणित होने पर आरोपियों को उपरोक्तानुसार सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।

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