मोबाइल चोरी पर किसी भी थाने में FIR दर्ज कराना अब आसान, पुलिस मना करे तो ये करें!
मोबाइल चोरी पर किसी भी थाने में FIR दर्ज कराना अब आसान, पुलिस मना करे तो ये करें!
नई दिल्ली, 23 मार्च :मोबाइल चोरी पर किसी भी थाने में FIR दर्ज कराना अब आसान, पुलिस मना करे तो ये करें!, स्मार्टफोन केवल एक गैजेट नहीं, बल्कि आपका डिजिटल बैंक, निजी लॉकर और पहचान पत्र भी है। ऐसे में मोबाइल चोरी होना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
मोबाइल चोरी पर किसी भी थाने में FIR दर्ज कराना अब आसान, पुलिस मना करे तो ये करें!
कानूनी अधिकार: ‘जीरो FIR’
मोबाइल चोरी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) है।
आप किसी भी नजदीकी थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं, भले ही घटना उस क्षेत्र में न हुई हो।
पुलिस इसे ‘जीरो FIR’ के रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य है।
अगर कोई अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करे, तो आप SSP से शिकायत कर सकते हैं या ऑनलाइन e-FIR पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
चोरी होने के तुरंत बाद क्या करें
CEIR पोर्टल पर IMEI ब्लॉक करें – फोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा।
सिम और बैंकिंग ऐप्स ब्लॉक/पासवर्ड बदलें – बैंकिंग, UPI, ईमेल और सोशल मीडिया सुरक्षा सुनिश्चित करें।
Find My Device / Find My iPhone – फोन का डेटा रिमोटली डिलीट करें।
ध्यान रखें
FIR की कॉपी अपने पास रखें, यह बीमा क्लेम या नया सिम लेने के लिए जरूरी है।
भारतीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत चोरी और डेटा दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होती है।