सीएम के निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट का रोक से इनकार: छिंदवाड़ा के पूर्व CMHO को राहत नहीं, कोर्ट ने दिए विभागीय अपील के निर्देश

सीएम के निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट का रोक से इनकार: छिंदवाड़ा के पूर्व CMHO को राहत नहीं, कोर्ट ने दिए विभागीय अपील के निर्देश

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नरेश गुन्नाड़े को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किए गए निलंबन के मामले में फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने याचिका का निष्पादन करते हुए याचिकाकर्ता को सीधे अदालत की बजाय पहले संबंधित विभाग के समक्ष वैधानिक अपील दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला और क्यों हुए थे सस्पेंड?

यह पूरा विवाद प्रसूति सहायता राशि न मिलने से जुड़ा हुआ है:

 हाई कोर्ट में क्या दी गई थी दलीलें?

डॉ. गुन्नाड़े की ओर से दायर याचिका में निलंबन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे:

 10 दिन में अपील और 60 दिन में निर्णय के निर्देश

हाई कोर्ट ने शासन की दलीलों को स्वीकार करते हुए निलंबन आदेश पर तुरंत कोई रोक नहीं लगाई। अदालत ने डॉ. गुन्नाड़े को 10 दिनों के भीतर सक्षम विभाग के समक्ष विभागीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि वह अपील मिलने पर कानून के अनुसार 60 दिनों के भीतर उसका निराकरण करे।

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