Income Tax आयकर विभाग सेविंग अकाउंट में इतने पैसे जमा करते ही नोटिश आ जायेगा धारा 114B के IT विभाग जानकारी देनी होंगी
Income Tax आयकर विभाग सेविंग अकाउंट में इतने पैसे जमा करते ही नोटिश आ जायेगा धारा 114B के IT विभाग जानकारी देनी होंगी अपनी सेविंग्स के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा रख सकते हैं। एक वित्त वर्ष में आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए? क्योंकि ऐसा संभव है कि एक वित्त वर्ष में एक लिमिट के बाद अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा होता है।
आयकर विभाग का नियम
आयकर विभाग के अनुसार एक वित्त वर्ष के दौरान सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की सीमा 10 लाख रुपये है। सभी बैंकों या फाइनेंशियल संस्थानों को इनकम टैक्स अधिनियम 1962 की धारा 114B के अनुसार बड़ा कैश जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग को बताना होता है।
आपके बैंक अकाउंट में मैन्युअल रूप से या मनी ट्रांसफर या एटीएम जैसे तरीकों से पैसों का जमा होना। लोग अक्सर ट्रांजेक्शन करने या उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में पैसा जमा करते हैं। जमा हो जाने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं।
अपने सेविगंस अकाउंट में तय सीमा से ज्यादा रकम रखते हैं तो इनकम टैक्स की नजर में आएंगे। तय सीमा से ऊपर कैश होने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स भरना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और उसे ब्याज 10,000 रुपये मिलता है तो उस व्यक्ति का टोटल इनकम 10,10,000 रुपये माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तयी वर्षमें 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना होगा।