Monday, May 4, 2026
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‘शरबत जिहाद’ बयान पर हाईकोर्ट सख्त, रामदेव को 5 दिन में हटाना होगा विवादित कंटेंट

‘शरबत जिहाद’ बयान पर हाईकोर्ट सख्त, रामदेव को 5 दिन में हटाना होगा विवादित कंटेंट, योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट ने हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की “शरबत जिहाद” टिप्पणी पर कहा कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है, यह पूरी तरह से अक्षम्य है. रामदेव के वकील राजीव नैयर ने कहा कि हम अपने सभी विवादित विज्ञापन को हटा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वीडियो और ट्वीट हटा दिए जाएंगे. हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं. जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि सभी मीडिया हटा दिए जाएंगे और उनमें बदलाव भी किया जाए. साथ ही रामदेव की ओर से एक हलफनामा भी रिकॉर्ड में रखा जाए कि वे भविष्य में इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे. राजीव नैयर ने कहा कि मुझे अपनी राय, राजनीतिक विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों के बारे में हम कोई निंदा नहीं करेंगे. जस्टिस बंसल ने कहा कि वह ये राय रख सकते हैं लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकते. कोर्ट ने निर्देश दिया कि हलफनामा 5 दिन में दाखिल करने होंगे. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 1 मई को करेगी.

जस्टिस अमित बंसल की बेंच रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई की. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है और इसे उन्होंने “शरबत जिहाद” नाम दिया है. रामदेव की ओर से एक प्रॉक्सी वकील पेश हुए और जवाब देने के लिए वकील ने समय मांगा है. हाईकोर्ट ने रामदेव के वकील को दोपहर 12 बजे पेश होने को कहा है.

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम