आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगी मेडिकल रिपोर्ट; सॉलिसिटर जनरल बोले-3 महीने पहले काशी-अयोध्या में पैदल घूमे थे

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगी मेडिकल रिपोर्ट; सॉलिसिटर जनरल बोले-"3 महीने पहले काशी-अयोध्या में पैदल घूमे थे"

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगी मेडिकल रिपोर्ट; सॉलिसिटर जनरल बोले-3 महीने पहले काशी-अयोध्या में पैदल घूमे थे

नई दिल्ली: जोधपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कुछ समय की राहत मांगने वाले आसाराम की याचिका पर कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उनकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

“हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो” – सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण और स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की: आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगी मेडिकल रिपोर्ट; सॉलिसिटर जनरल बोले-3 महीने पहले काशी-अयोध्या में पैदल घूमे थे

“तीन महीने पहले काशी-अयोध्या में पैदल घूम रहे थे” — सरकार का तर्क

राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने आसाराम की बीमारी के दावों पर सवाल उठाए:

 उम्रकैद की सजा काट रहा है आसाराम

आपको बता दें कि आसाराम जोधपुर की जेल में अपने ही गुरुकुल की एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न (दुष्कर्म) के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। लंबे समय से वह अपनी ढलती उम्र और गिरते स्वास्थ्य को आधार बनाकर कई बार अदालतों से जमानत या सजा पर रोक की गुहार लगा चुका है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे अब तक राहत नहीं मिली है।

अब अगली सुनवाई में पेश होने वाली राजस्थान सरकार की मेडिकल रिपोर्ट पर ही तय होगा कि आसाराम को इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं।

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