सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद हेतु जिला स्तरीय जांच दल ने चालानी कार्रवाई की ओर दिए निर्देश

सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद हेतु जिला स्तरीय जांच दल ने चालानी कार्रवाई की ओर दिए निर्दे

कटनी :-तम्बाकू उत्पाद अधिनियम cotpa 2003 तंबाकू महामारी को नियंत्रित करने के लिए व जिले में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राज सिंह ठाकुर ने सिगरेट तंबाकू उत्पाद हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया जिसमें आज बुधवार को डा चांदनी रिमझा नोडल अधिकारी एन टी सी पी खाद्य निरीक्षक बृजेश विश्वकर्मा प्रमत कुमार महार मलेरिया निरीक्षक अमित सिंह उपेन्द्र सिंह मध्य प्रदेश पुलिस थाना कोतवाली के साथ जिला चिकित्साल सिविल लाइन गणेश चौक मिशन चौक में जाकर पान की दुकान किराना दुकान चाय की दुकान तथा फुट पाट में सिगरेट व तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारों के काटे गए चालान स्कूलों एवं कॉलेज के सौ मीटर के दायरे में सिगरेट तंबाकू पाउच बेच रहे दुकान दारो को हिदायत दी गई की अब की बार सिगरेट तंबाकू बेचते हुए पाए जाने पर चालान काटा जाएगा सिगरेट तंबाकू नियंत्रण हेतु सभी ब्लॉकों में यह कार्यवाही जारी रहेगी l

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