कटनी में तंबाकू माफिया पर नकेल: स्कूलों के पास बिक रही थी सिगरेट-तंबाकू, 8 दुकानों पर लगा जुर्माना
कटनी: शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की सख्ती, 8 दुकानों का कटा चालान
कटनी में तंबाकू माफिया पर नकेल: स्कूलों के पास बिक रही थी सिगरेट-तंबाकू, 8 दुकानों पर लगा जुर्माना
कटनी: जिले में शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला नोडल अधिकारी की अगुवाई में प्रवर्तन दल ने विशेष जांच अभियान चलाया।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु (Key Highlights)
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धारा 6(बी) का उल्लंघन: स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में चल रही दुकानों की सघन चेकिंग की गई।
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8 दुकानदारों पर गाज: सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 6(बी) का उल्लंघन पाए जाने पर 8 दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
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₹1200 का जुर्माना: नियमों को तोड़कर तंबाकू बेच रहे दुकानदारों से मौके पर कुल 1,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
100 गज के दायरे में बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित
जिला प्रशासन ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित है। युवाओं और स्कूली बच्चों को तंबाकू के जानलेवा दुष्प्रभावों से बचाने के लिए आगे भी इस तरह के सरप्राइज चेकिंग अभियान जारी रहेंगे।
प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद न बेचने की अपील की है।








