शस्त्र लायसेंसों का निलंबन बहाल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
शस्त्र लायसेंसों का निलंबन बहाल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
gun goli bandook
कटनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने एक आदेश जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 की अवधि के दौरान कटनी जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत निलंबित किये गये समस्त शस्त्र लायसेंसो का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
साथ ही कटनी जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया है, कि वे शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र तत्काल संबंधित शस्त्र लायसेंसधारी को वापस कर दें। विदित हो कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन -2024 की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा किये जाने के फलस्वरूप कटनी जिले अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 91- बडवारा (अजजा), विधानसभा क्षेत्र, 92- विजयराघवगढ, 93-मुडवारा एवं 94 -बहोरीबन्द में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने की वजह से लोकसभा निर्वाचन अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार रैली संचालन करने के लिये साम्प्रदायिक, लोक व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिया था और उन्हें पुलिस थाना में जमा कराने का निर्देश दिया था।
अब लोकसभा निर्वाचन -2024 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने की वजह से कलेक्टर श्री प्रसाद ने निलंबित किये गये समस्त शस्त्र लायसेंसो का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। साथ ही कटनी जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया है, कि वे शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र तत्काल संबंधित शस्त्र लायसेंसधारी को वापस कर दें।