कटनी – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री Avi Prasad ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर निर्वाचन कार्य सम्पादन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए कटनी जिले के समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जारी आदेश के तहत अपरिहार्य स्थिति में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को 2 दिवस का आकस्मिक अवकाश परीक्षण उपरांत विभाग प्रमुख स्वीकृत कर सकेंगे। दो दिवस से अधिक का अवकाश उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभाग प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। अवकाश स्वीकृति के संबध में विभाग प्रमुख को स्पष्ट कारण दर्शाना होगा ताकि निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो।
इसी प्रकार यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय प्रमुख को जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना होगा। दीर्ध अवधि के अवकाश की अनुशंसा करते समय वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़े जाने की दिशा में संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।



















