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कटनी में सीटी स्कैन मशीन को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

jabalpur High court

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी सहित 9 जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं लगने के मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है।

मंगलवार को जनहित याचिकाकर्ता कटनी एनएसयूआइ के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की ओर से पक्ष रखा गया। अधिवक्ता योगेश सोनी ने दलील दी कि कटनी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के लिए वर्ष 2017 में टेंडर निकाला गया था। मेसर्स सिद्धार्थ एमआरआइ एंड सीटी स्कैन कंपनी को फरवरी 2019 तक जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाना था, लेकिन अभी तक सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की काफी जरूरत पड़ रही है।

याचिकाकर्ता ने सीटी स्कैन मशीन की मांग को लेकर एक अक्टूबर को जिला अस्पताल के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। मेसर्स सिद्धार्थ एमआरआइ एंड सीटी स्कैन कंपनी को कटनी के साथ ही मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मिला था। कंपनी ने कही भी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई है।

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