भोपाल। मध्यप्रदेश्ा सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा के तहत शिक्षकों के सेवा भर्ती नियम जारी कर दिए। इसी के साथ अध्यापकों का स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन का रास्ता साफ हो गया है।
शिक्षक के सेवा भर्ती नियम जारी, संविलियन का रास्ता साफ

