आशीष शुक्ला..
जबलपुर| कोरोना संक्रमण काल में व्यापार, व्यवसाय एवं नौकरियों में विपरीत प्रभाव को देखते हुए राज्य शासन ने करदाताओं को रियायत देने का निर्णय लेते हुए इस सम्बंध में विस्तृत आदेश जारी किया है।
इस संबंध में उपायुक्त पी एन सनखेरे ने बताया कि सिस्टम में शासन निर्देश अनुसार सुधार कर 1 अक्टूबर से करदाताओं को छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने ने बताया कि पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 में उल्लेखित करों पर, म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 क तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 – क में उल्लेखित उपभोक्ता प्रभारों पर म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 80 तथा म प्र नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 109 के अंतर्गत नगरीय निकायों की व्ययन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये पर, अधिरोपित अधिभार में जो समय से भुगतान न करते हो, में छूट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जा रहा है।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000/- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000/- (रू एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000/- (रू एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट नगरीय निकायों द्वारा व्यय की गयी परिसंपत्तियों के भूभाटक/ किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रू 20,000 (रू बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। नगरीय निकायों द्वारा व्यय की गयी परिसंपत्तियों के भू भाटक/ किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रू 20,000 से 50,000 (रू बीस हजार से पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
नगरीय निकायों द्वारा व्यय की गयी परिसंपत्तियों के भू भाटक/ किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रू 50,000 (रू पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट | जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 10,000/- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट । (8) जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 10,000/- से अधिक तथा रु 50,000/ (रू दस हजार से अधिक तथा रू पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट |
जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000/- (रू पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट । (10) उक्त छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो दि 31.12.2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।
