Wednesday, April 15, 2026
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बड़ी खबर : कटनी में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 तक रहेगा लागू

कटनी जिले मे पिछले कुछ दिनो मे कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए दिनांक आज 07.04.2021 को डिस्ट्रीक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मे लिये निर्णय अनुसार एवं  प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कटनी ने 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये कटनी जिले के नगर निगम सीमांतर्गत आगामी आदेश तक  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जारी किया है।

नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्म्य प्रभावशील
रहेगा। रात्रिकालीन कफ्यूं मे केवल अत्यावश्यक सेवा (मेडिकल एवं रेलवे में लगे अधिकारी/कर्मचारी महित) में लगे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी, पहचान पत्र न होने पर कार्यावाही की जावेगी।

  1. थाना कुठला अंतर्गत थोक सब्जी मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर में, बिलैया तलैया सब्जी मार्केट को फारेस्टर प्ले
    ग्राउण्ड में, थाना माधवनगर अंतर्गत सब्जी मार्केट को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने ग्राउण्ड में, हाउसिंग बोर्ड ग्राउण्ड तथा थाना एन. के. जे. अंतर्गत तिलक कॉलेज के पीछे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क/फेस कवर का पालन सुनिश्चित करते हुये अस्थाई रूप से शिफ्ट किया जाता है।

  2. इंसीडेंट कमाण्डर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर यह समाधान हो जायें कि, किसी क्षेत्र विशेष में आमजन
    द्वारा धारा 144 के आदेशों का पालन नहीं कर रहे है तो ऐसी स्थिति में उक्त मार्केट को बंद करने का निर्णय ले सकते है।

  3. सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने एवं मास्क इस्तेमाल न करने वाले व्यक्तियों के लिये के. सी. एस. स्कूल (नगर निगम के बाजू में) को ओपन जेल (अस्थाई)घोषित किया जाता है। आयुक्त, नगर पालिक निगम कटनी एवं प्राचार्य, के. सी. एस. स्कूल कटनी को उक्त ओपन जेल में प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई, सैनेटाइजर आदि आवश्यक व्यवस्थायें कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, जिला चिकित्सालय कार्यालय, जिला पंचायत कटनी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावे तथा सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर सूचित किया जाए।
    अनुविभागीय अधिकारी रा./इंसीडेंट कमांडर कटनी उपरोक्त धारा 144 का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन पर
    भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। ईस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससें वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे।
    यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम