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केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, संविधान या किस कानून में लिखा है कि दिल्‍ली भारत की राजधानी है?

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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार (14 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या भारत के संविधान या देश के किसी अन्य कानून में दिल्ली को भारत की राजधानी बताया गया है? दिल्ली सरकार के विधायी अधिकारों से जुड़े मामले में केजरीवाल सरकार की तरप से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने सर्वोच्च न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एके सिकरी, एएम खानविलक्र, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण की पीठ के सामने कहा कि भारत के संविधान या किसी अन्य कानून में ये नहीं लिखा है कि दिल्ली भारत की राजधानी होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने इंदिरा जय सिंह ने कहा, “राजधानी किसी कानून द्वारा निर्धारित नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो राजधानी क कहीं और ले जाने का फैसला कर सकती है। संविधान में भी नहीं लिखा है कि राजधानी दिल्ली है। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने कलकत्ता (अब कोलकाता) से बदलकर दिल्ली को राजधानी बनायी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक है लेकिन वो भी ये सुनिश्चित नहीं करता कि दिल्ली भारत की राजधानी है।”

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