Election Alert: नगरीय निकाय और पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण का शेड्यूल बदला; अब 27 जुलाई को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

Election Alert: नगरीय निकाय और पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण का शेड्यूल बदला; अब 27 जुलाई को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

Election Alert: नगरीय निकाय और पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण का शेड्यूल बदला; अब 27 जुलाई को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

कटनी : कटनी जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आगामी चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन (बदलाव) किया गया है। अब नए और संशोधित शेड्यूल के अनुसार ही दावे-आपत्तियां ली जाएंगी और अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। Election Alert: नगरीय निकाय और पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण का शेड्यूल बदला; अब 27 जुलाई को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

 संशोधित समय-सारणी: नोट करें नई तारीखें

प्रशासकीय आदेश के अनुसार, मतदाताओं की सहूलियत और प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। नया कार्यक्रम इस प्रकार है:

दावे-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि
25 जून 2026

प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए नागरिक अब इस तारीख तक अपने आवेदन दे सकेंगे। Election Alert: नगरीय निकाय और पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण का शेड्यूल बदला; अब 27 जुलाई को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

दावे-आपत्तियों का निराकरण
02 जुलाई 2026

प्राप्त हुए सभी आवेदनों और आपत्तियों की जांच कर अधिकारियों द्वारा उनका अंतिम निराकरण कर दिया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन
27 जुलाई 2026

सभी सुधारों के बाद फोटोयुक्त फाइनल वोटर लिस्ट का निर्धारित सार्वजनिक स्थानों पर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

 पहले 18 जुलाई को होना था प्रकाशन

पूर्व में जारी किए गए सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई 2026 को किया जाना तय हुआ था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से किए गए इस संशोधन के बाद अब नागरिकों को अपने नाम की जांच करने और दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कुछ दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है।

प्रशासन की अपील: जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे संशोधित समय-सीमा (25 जून) के भीतर मतदाता सूची में अपने व अपने परिवार के नाम की शुद्धता अवश्य जांच लें, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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