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अवैध होर्डिंग के जरिए नहीं होगा चुनाव प्रचार, जानिए कैसे होगा विज्ञापन

रीवा : शहरी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उन्हीं होर्डिंग पर प्रचार के लिए विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकेगा, जो नगरीय निकाय द्वारा पंजीकृत हैं।

रीवा शहर में वैध और अवैध होर्डिंग की संख्या कितनी है, अब तक नगर निगम यह जानकारी कलेक्टर कार्यालय नहीं भेज पाया है। राज्य सरकार ने बीते साल नई विज्ञापन नीति जारी की है, जिसके तहत शहर के सभी पुराने होर्डिंग का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है।

नीति की नई शर्तों के तहत पंजीयन कराने का प्रावधान है। नगर निगम की परिषद ने भी इसे मंजूरी दे दी है। पहले इसे एक अप्रैल 2017 से लागू होना था, लेकिन निगम ने एक जुलाई से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था।

अब तक कोई भी विज्ञापन एजेंसी निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए होर्डिंग का पंजीयन नहीं कराया है। निगम ने कहा था कि पूर्व में लगाए गए होर्डिंग का पंजीयन निरस्त हो चुका है इस कारण एजेंसियों को स्ट्रक्चर हटाना होगा।

जो होर्डिंग शहर में लगे हैं उनका पंजीयन नहीं होने की वजह से वह अवैध घोषित किए गए हैं। इस कारण अवैध होर्डिंग में विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा।

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