अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं: MP में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पर गृह विभाग सख्त, पुलिस को दिए 15 दिनों के निर्देश
अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं: MP में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पर गृह विभाग सख्त, पुलिस को दिए 15 दिनों के निर्देश
अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं: MP में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पर गृह विभाग सख्त, पुलिस को दिए 15 दिनों के निर्देश
अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं: MP में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पर गृह विभाग सख्त, पुलिस को दिए 15 दिनों के निर्देश
भोपाल : मध्य प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों (Private Security Agencies) के लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण (Renewal) की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए गृह विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई थी कि राज्य के कई जिलों में चरित्र सत्यापन (Character Verification) और पुलिस जांच रिपोर्ट समय पर न भेजे जाने के कारण बड़ी संख्या में आवेदन लंबित (Pending) पड़े हुए हैं।
इस ढिलाई पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गृह विभाग ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) और संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
गृह विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार: अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं: MP में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस पर गृह विभाग सख्त, पुलिस को दिए 15 दिनों के निर्देश
समय-सीमा तय: पुलिस जांच और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन (Report) संबंधित कार्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।
पारदर्शिता पर जोर: लाइसेंसिंग प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को दूर कर प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा।
अनावश्यक इंतजार खत्म: नए नियमों का उद्देश्य आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर काटने और अनावश्यक देरी से राहत दिलाना है।
गृह विभाग के इस रुख से स्पष्ट है कि समय पर रिपोर्ट न भेजने वाले लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।