Tvisha Sharma Case Bhopal: हाई कोर्ट ने निरस्त की पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत; नवविवाहिता के शरीर पर मिले थे चोटों के 7 निशान

Tvisha Sharma Case Bhopal: हाई कोर्ट ने निरस्त की पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत; नवविवाहिता के शरीर पर मिले थे चोटों के 7 निशान

जबलपुर/भोपाल: भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सुबूतों को देखते हुए मृतका की सास और साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट व पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा ने बुधवार को जारी अपने 17 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि निचली अदालत (जिला कोर्ट) ने जमानत देते समय केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया था।

 शादी के महज 5 महीने बाद हुई संदिग्ध मौत

यह पूरा मामला भोपाल का है, जहाँ रहने वाली त्विषा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह के साथ हुई थी। लेकिन शादी के महज पांच महीने बाद ही, 12 मई 2026 को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में त्विषा की मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: फांसी के अलावा शरीर पर थे 6-7 जख्म

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया:

व्हाट्सएप चैट और जबरन गर्भपात से खुला राज

मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता (Advocate General) प्रशांत सिंह ने अदालत में दलील दी कि आरोपियों ने जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं किया है।

हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद अब पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है।

Exit mobile version