1 अक्टूबर से बदल गए ये 8 बड़े नियम: SBI ATM, LPG सब्सिडी, UPI पेमेंट और टैक्स फाइलिंग पर सीधा असर
नई दिल्ली: 1 अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम जनता के बजट, बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा के कई जरूरी कामों से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा संबंध आपकी जेब से है, इसलिए इनका अपडेट रखना बेहद जरूरी है।
1. SBI ATM से कैश निकालना हुआ महंगा
-
सैलरी पैकेज अकाउंट: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी है। इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन शामिल हैं। 5 ट्रांजैक्शन पूरे होने के बाद कैश निकालने पर ₹23 + GST और अन्य ट्रांजैक्शन पर ₹11 + GST चार्ज लगेगा।
-
BSBD अकाउंट: बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में हर महीने 4 कैश विड्रॉल मुफ्त रहेंगे, जिसके बाद प्रति विड्रॉल ₹15 + GST देना होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे।
2. LPG सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक Aadhaar अनिवार्य
अब घरेलू सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों को तय दरों पर पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पहले से पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी पर या ऑयल कंपनी के मोबाइल ऐप से की जा सकती है।
3. UPI पेमेंट पर MDR (15 अक्टूबर से लागू)
15 अक्टूबर 2026 से NPCI के नए फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M (Person-to-Merchant) ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लागू होगा।
खास बात: यह शुल्क केवल मर्चेंट्स के लिए होगा, आम ग्राहकों से इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। P2P (पर्सन-टू-पर्सन) ट्रांसफर पहले की तरह बिल्कुल फ्री रहेंगे।
4. NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में नया चार्ज स्ट्रक्चर
PFRDA के नए नियमों के अनुसार, PoP (Point of Presence) के जरिए NPS खाता खोलने पर प्रति PRAN ₹200 का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क तय किया गया है। यह राशि एक साथ काटने के बजाय ₹50-₹50 की तिमाही किस्तों में ली जा सकती है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग में यह चार्ज ₹100 हो सकता है।
5. NRI से प्रॉपर्टी खरीद पर आसान हुआ TDS
अगर आप किसी नॉन-रेसिडेंट (NRI) सेलर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब आपको अलग से TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) लेने की जरूरत नहीं है। खरीदार अपने PAN के जरिए नए Form 141 का इस्तेमाल करके TDS जमा और रिपोर्ट कर सकेंगे।
6. इनकम टैक्स Audit और ITR की डेडलाइन बढ़ी
CBDT ने AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है। इसके अलावा, संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 किया गया है।
7. बल्क FD पर ब्याज दरों में पारदर्शिता
RBI के नए नियमों के तहत बैंकों को बल्क डिपॉजिट (Bulk FD) की ब्याज दरें हर कामकाजी दिन अपनी वेबसाइट पर सुबह 10:00 बजे (अधिकतम 10:10 AM तक) अपडेट करनी होंगी। समान रकम और तारीख वाले डिपॉजिट पर सभी शाखाओं में एक समान दरें लागू होंगी।
8. रेलवे और प्रदूषण जांच के कड़े नियम
-
रेलवे स्पेशल चेकिंग: सेंट्रल रेलवे में 1 से 31 अक्टूबर तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कंसेशन, पास या रिजर्वेशन कोटा से यात्रा कर रहे यात्रियों को अपना मूल पहचान पत्र (Original ID) साथ रखना अनिवार्य होगा।
-
दिल्ली-NCR में PUCC नियम: सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के तहत दिल्ली-NCR में बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे इस पर नजर रखेंगे।
