मेरठ का चर्चित ‘नीला ड्रम हत्याकांड’: मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान

मेरठ का चर्चित ‘नीला ड्रम हत्याकांड’: मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान

मेरठ: देश को झकझोर देने वाले मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पति की नृशंस हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े नीले ड्रम में छिपाने की आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

अदालत दोनों दोषियों की सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को करेगी। सौरभ के पीड़ित परिवार ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा (मृत्युदंड) की मांग की है।

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इस जघन्य हत्याकांड के केस में न्याय की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ी:

बचाव पक्ष के सरकारी वकील अभिषेक चौरसिया के अनुसार, साक्ष्य बेहद मजबूत थे। अब बचाव पक्ष ने मुस्कान की छोटी बेटी का हवाला देते हुए सजा की अवधि कम करने (रहम) की मांग रखी है।

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14 अक्टूबर पर टिकीं देश की निगाहें

नीले ड्रम की वजह से पूरे देश की मीडिया और जनता का ध्यान खींचने वाले इस हत्याकांड में अब हर किसी की नजरें 14 अक्टूबर को होने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं, जहां अदालत तय करेगी कि इस सनसनीखेज अपराध के लिए दोषियों को उम्रकैद मिलेगी या फांसी।

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