इंदौर में 1 अक्टूबर से महंगा होगा दूध: डेयरी पर ₹68 और होम डिलीवरी मिलेगी ₹65/लीटर, जानें नए रेट्स और कारण
इंदौर में 1 अक्टूबर से महंगा होगा दूध: डेयरी पर ₹68 और होम डिलीवरी मिलेगी ₹65/लीटर, जानें नए रेट्स और कारण
इंदौर: इंदौर शहर के वासियों के लिए 1 अक्टूबर से दूध खरीदना और महंगा होने जा रहा है। इंदौर दूध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से शहर में दूध के दामों में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया है। कपास्या खली, चापड़ और भूसे जैसी पशु आहार सामग्रियों की बढ़ती कीमतों, कम वर्षा की स्थिति और लगातार बढ़ती महंगाई को इस मूल्य वृद्धि की मुख्य वजह बताया गया है।
दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि शहर में दूध का क्रय-विक्रय पूरी तरह से ‘फैट प्रणाली’ के आधार पर ही किया जाएगा।
दूध की नई दरें (1 अक्टूबर से लागू):
संघ ने 5.5 से 6 फैट प्रति लीटर के मानक आधार पर दूध के नए रेट तय किए हैं:
सेवा का प्रकार
पुरानी दर
नई दर (1 अक्टूबर से)
डेयरी एवं दुकानों पर
–
₹68.00 प्रति लीटर(पैकिंग व लेबर खर्च सहित)
होम डिलीवरी (घर पहुँच सेवा)
₹62.00/लीटर
₹65.00 प्रति लीटर(₹1 डिलीवरी चार्ज वृद्धि सहित)
किसानों को राहत: प्रति फैट मिली 33 पैसे की बढ़ोतरी
दूध उत्पादक किसानों को राहत देते हुए संघ ने खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया है।
अब तक दूध विक्रेता किसानों से ₹8.90 प्रति फैट के हिसाब से दूध खरीद रहे थे।
नई व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाकर ₹9.23 प्रति फैट कर दिया गया है। इससे किसानों को सीधे तौर पर प्रति फैट 33 पैसे का फायदा मिलेगा।
हाई कोर्ट और FSSAI के नियमों का कड़ाई से होगा पालन
बैठक में ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेशों और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के कड़े पालन पर भी चर्चा हुई:
एंट्री पॉइंट पर टेस्टिंग: ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेशानुसार शहर के एंट्री पॉइंट्स पर मोबाइल लेबोरेटरी वैन और बूथ बनाए जाएंगे, जहाँ शहर में आने वाले दूध की गुणवत्ता जाँची जाएगी।
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक दूध वाहन और दूध उत्पादक को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
फैट का डिस्प्ले: उपभोक्ताओं की पारदर्शिता के लिए डेयरियों पर दूध के फैट की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखकर प्रदर्शित करनी होगी।
ऑक्सीटोसिन व बियर बगादे पर बैन: दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हानिकारक ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने और बियर का बगादा खिलाने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।