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60 के बाद भी कमाने की जरूरत नहीं: सरकार देगी 3 हजार रुपए पेंशन, बस यह काम करना होगा

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पेंशन। 60 के बाद भी कमाने की जरूरत नहीं: सरकार देगी 3 हजार रुपए पेंशन, बस यह काम करना होगा। प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तीन हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत ऐसे 18 से 40 वर्ष की उम्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह पेंशन दी जाएगी। वहीं, पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

 

इसके लिए पंजीकृत श्रमिक की आय 15 हजार रुपये प्रति माह से कम होना चाहिए एवं वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। पेंशन पाने के लिए पंजीकृत श्रमिक को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अपना पंजीयन कराना होगा।

इसमें पंजीयन होने के बाद पहले माह का अंशदान कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दिया जाएगा और बाद में हर माह श्रमिक को अंशदान देना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इस योजना के तहत पंजीयन कराया जा सकेगा।

 

औजार के लिए भी मिलेगी सब्सिडी
पंजीकृत श्रमिक को औजार और उपकरण क्रय करने के लिए इनके मूल्य का पचास प्रतिशत जोकि अधिकतम दस हजार रुपये होगा, कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अनुदान के रुप में दिया जाएगा।

यह जीवन में सिर्फ एक बार दिया जा सकेगा। वहीं तीन साल तक औजार, उपकरण बेचा नहीं जा सकेगा। एक साल में सिर्फ एक हजार श्रमिकों को इसका लाभ प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर मिले

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