हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ की अदालत ने सुनाया फैसला

हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ की अदालत ने सुनाया फैसला

कटनी। (विवेक शुक्ला) विजयराघवगढ़ थाना अंतर्गत 2021 में घटित एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ की अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग ने बताया कि थाना विजयराघवगढ़ के चिह्नित जघन्य सनसनीखेज के अपराध क्रमांक 307/2021, सत्य प्रकरण क्रमांक 173/2022 में आरोपी क्रमश: 1. मोहम्मद अरबाज पिता मोहम्मद अनस उर्फ लल्लू उर्फ कबाड़ी, उम्र 20 वर्ष, निवासी तिलक कॉलेज के पास प्रेमनगर, थाना एनकेजे, 2. दानिश अली पिता असरत अली, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम बरगंवा चंदी की दफाई वंशरूप वार्ड थाना रंगनाथ नगर, 3. विनय छबार उर्फ रेहान पिता छोटेलाल छबार, उम्र 23 वर्ष, निवासी प्रेमनगर, थाना एनकेजे द्वारा धीरेन्द्र पाण्डेय की हत्या करने के आरोप में सभी को धारा 302, 201, 120बी, 397, 34 भादंवि एवं धारा 25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुये तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ के.एन.अहिरवार द्वारा घोषित अपने निर्णय में आरोपी 1.मोहम्मद अरबाज एवं 2.दानिश अली को धारा 302, 120बी भादंवि में आजीवन कारावास एवं 25,000-25,000 रूपए अर्थदण्ड, धारा 201, 34 भादवि एवं 25(1.-बी)(बी) आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 11,000-11,000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 397, 34 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी विनय छबार को धारा 302, 120बी भादंवि में आजीवन कारावास एवं 25, 000 रूपए अर्थदण्ड, धारा 201,34 भादंवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 10, 000 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 397, 34 भादंवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा एवं अपर लोक अभियोजक नारायण तिवारी के द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 जुलाई 2021 को ग्राम कोटवार चपना रमेश दाहिया द्वारा फोन पर सूचना दिया कि ग्राम चपना हथेड़ा के बीच एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना की तस्दीक हेतु थाने से स3नि मनसुखलाल साहू व स्टाफ को रवाना किया गया जो मौके पर पहुंचे ग्राम चपना हथेड़ा रोड पर ग्राम कोटवार चपना रमेश दाहिया उपस्थित मिला। रमेश दाहिया द्वारा शव को दिखाया गया। अज्ञात मृतक का शव झाडिय़ों के पीछे खून से लतपथ बाये करवट लिये हुये अर्ध नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला।

शव अज्ञात होने से कंट्रोल रूम कटनी एवं समस्त थाना प्रभारी कटनी को सूचित किया गया। सूचना पाकर शव की पहचान हेतु मौके पर मृतक के भतीजे विवेक पांडेय उपस्थित हुए। जिनके द्वारा शव को देखकर उसने अपने चाचा धीरेन्द्र पांडेय के रूप में पहचान की। मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या कर शव को झाडिय़ों के पीछे छुपाने के आरोप में अपराध पंजीबंद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी सुशीला बाई पाण्डेय ने बताया है कि लल्लू कबाड़ी के लड़के मोहम्मद अरबाज के साथ जाना पाया गया है। संदेह के आधार पर अरबाज से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह धीरेन्द्र पांडे को जानता है। 1 अगस्त 2021 को उसके दोस्त विनय छबार उर्फ रेहान ने बोला की उसे पैसों की जरूरत है।

तब आरोपी मो. अरबाज ने मृतक धीरेन्द्र पांडे को लूटने एवं जान से मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 29 जुलाई 2021 की शाम लगभग 07 बजे धीरेन्द्र पांडे को फोन लगाकर बताया की उसका चोरी का सामान मिल गया है आ जाओ। धीरेन्द्र पांडे अपनी स्विफ्ट कार से आया और आरोपीगण उसके साथ बैठ कर ओएफके गुरुद्वारा के आगे छपरवाह घाट के पास गये।

वहां पहुंचकर आरोपी विनय छबार जो पीछे की सीट पर बैठा था उसने धीरेन्द्र पांडे के गले में गमछा डालकर खींचने लगा। धीरेन्द्र पांडे हाथ पैर झटकाने लगा तभी आरोपी दानिश अली ने चाकू से धीरेन्द्र पांडे के सीने पर बार किया। धीरेन्द्र पांडे को कार में तड़प कर कार से बाहर भागने लगा तो आरोपी मो.अरबाज ने बटन दार चाकू से उसका पीछा करके उसके पेट में चाकू मारा।

वहीं पर धीरेन्द्र पांडे की मृत्यु हो गई। तदोपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजयराघवगढ़ के.एन.अहिरवार द्वारा घोषित अपने निर्णय में आरोपीगण 1.मोहम्मद अरबाज, 2. दानिश अली एवं 3.विनय छबार को दण्डित किया गया।

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