कटनी में अमानक और बिना लाइसेंस बीज बेचने वाले पर सख्त कार्रवाई: अग्रहरि कृषि केंद्र के संचालक पर FIR दर्ज, 150 किलो बीज जब्त
कटनी में अमानक और बिना लाइसेंस बीज बेचने वाले पर सख्त कार्रवाई: अग्रहरि कृषि केंद्र के संचालक पर FIR दर्ज, 150 किलो बीज जब्त
कटनी : जिले में किसानों को गुणवत्ताहीन व अवैध बीज बेचे जाने के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत विकासखंड बहोरीबंद के ग्राम कौड़िया स्थित ‘अग्रहरि कृषि केंद्र’ के संचालक के खिलाफ स्लीमनाबाद थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।
जांच में खुलीं गंभीर अनियमितताएं
बीज निरीक्षक मोहन सोलंकी द्वारा 11 जून 2026 को प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान यह गड़बड़ियां उजागर हुईं:
अमानक बीज की बिक्री: निरीक्षण के दौरान धान बीज की किस्म IR-64 (T/L) का नमूना लेकर जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। 6 जुलाई को आई रिपोर्ट में बीज का अंकुरण प्रतिशत तय मानकों से काफी कम पाया गया, जिसके बाद इसे अमानक घोषित कर दिया गया। यह ‘बीज (नियंत्रण) आदेश 1983’ के नियम 15 का सीधा उल्लंघन है।
एक्सपायर्ड लाइसेंस पर व्यापार: जांच में पाया गया कि अग्रहरि कृषि केंद्र का बीज विक्रय प्राधिकार पत्र 28 अक्टूबर 2025 को ही समाप्त हो चुका था। लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बावजूद संचालक अवैध रूप से बीज का भंडारण और बिक्री कर रहा था।
150 किलोग्राम अमानक बीज जब्त
कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 4 अगस्त 2026 को किए गए पुनः निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से कुल 150 किलोग्राम धान बीज जब्त किया गया:
रामकृष्णा सीड क्रॉप केयर प्रा. लि. (MTU-1010 किस्म): 25 किलोग्राम
सवाना आईआर-64 किस्म: 125 किलोग्राम
पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार कर जब्ती की कार्रवाई पूरी की।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर
कृषि विभाग की शिकायत पर अग्रहरि कृषि केंद्र के संचालक विवेक गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत स्लीमनाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
प्रशासन का कड़ा संदेश: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों और खेती-किसानी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फर्जी व अमानक बीज-खाद विक्रेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।