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Railway Ticket Reservation Rules: भारतीय रेलवे के टिकट रिजर्वेशन नियमों में हुआ बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम

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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को थोड़ी राहत प्रदान करते हुए शनिवार से नियमों में कुछ बदलाव किये हैं। रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला लिया है। रेलवे ने स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का फैसला लिया है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें दो घंटे पहले ही बदलाव किया जाता था।

भारतीय रेलवे ने एक बयान में कहा, ‘कोरोना काल से पूर्व स्थापित निर्देशों के अनुसार, पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से कम से कम चार घंटे पहले तैयार किया जाता था। इसके बाद पीआरएस (PRS) सिस्टम या इंटरनेट के जरिए उपलब्ध बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होती थी। यह बुकिंग दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले तक होती थी।

दूसरे रिजर्वेशन चार्ट्स ट्रेन के निर्धारित या पुनर्निर्धारित डिपार्चर समय से 30 से पांच मिनट पहले तक तैयार होते थे। पहले से बुक टिकटों का कैंसिलेशन भी रिफंड नियमों के प्रावधान के अनुसार इस अवधि के दौरान मान्य होता था।

कोरोना वायरस महामारी के चलते, दूसरे रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में बदलाव करते हुए ट्रेन के निर्धारित या पुनर्निर्धारित डिपार्चर समय से दो घंटे पहले दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के निर्देश जारी हुए थे। अब दोबारा से नियम में बदलाव हुआ है, जिससे दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले तैयार होगा।

इस तरह अब ऑनलाइन और पीआरएस पर टिकट बुकिंग सुविधा दूसरे चार्ट के तैयार होने से पहले तक उपलब्ध रहेगी। रेल सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) ने इस अनुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिये हैं। इसका मतलब है कि शनिवार से यात्री स्टेशन से ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले तक अपना टिकट बुक करा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले बुक्ड टिकट कैंसिल भी करा सकते हैं।

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