PM Street Vendor Yojana । पथ विक्रेता, रेहड़ी और ठेले वालों को व्यवसाय के लिए मदद देने के लिए मध्य प्रदेश में ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना‘ का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पथ विक्रेताओं को बगैर ब्याज पर 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता हे। समय पर लोन भरने पर आगे इसकी राशि को बढ़ाया भी जा सकता है।
‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना’ के तहत पथ विक्रेताओं को व्यवसाय में मदद के लिए शुरुआती तौर पर बगैर ब्याज के 10 हजार रुपये लोन दिया जाता है। समय पर लोन अदा करने पर पथ विक्रेता को 20 हजार रुपये का लोन दिया जा सकता है। इस लोन को भी समय पर चुकाने पर 30 हजार रुपये और इसे भी समय पर अदा करने पर 50 हजार रुपये का लोन भी पथ विक्रेता को उपलब्ध करवाया जाता है।
किन्हे मिलेगा योजना का लाभ?
- शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है
- 24 मार्च 2020 के पहले फुटपाथ पर दुकान लगा रहे पथ विक्रेताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा
- पथ विक्रेताओं के पास शहरी स्थानीय निकायों की ओर से जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग और पहचान पत्र होना चाहिए
कैसे करें आवेदन?
पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत नगरीय निकाय के कार्यालय पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदक मोबाइल के जरिए भी खुद का पंजीयन कर सकते हैं या किओस्क केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
कैसी होगी प्रक्रिया?
- पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना की आवेदन प्रक्रिया मोबाइल एप्प और वेब पोर्टल से होगी
- पथ विक्रेता को PM SWANIDHI पोर्टल पर आवेदन करना होगा
- बैंक द्वारा आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की जाती है
- बैंक की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक को लोन उपलब्ध कराया जाता है
- आवेदक मोबाइल एप्प और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन की स्थिति जान सकेंगे
- यदि आवेदक की ओर से दिए गए दस्तावेज अथवा सूचना सही है तो आवेदन प्रक्रिया दिए गए समय में पूरी हो जाएगी
आवश्यक दस्तावेज
नगरीय निकाय से जारी वेंडिंग आई कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट
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