PDS की दुकानों से केरोसिन की फुटकर बिक्री दर जबलपुर शहर में 26.17 पैसे प्रतिलीटर तय

जबलपुर। कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी भरत यादव ने केरोसिन उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम मूल्य नियतन आदेश के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य दुकानों से जबलपुर नगर में तेल दूत योजना के अंतर्गत केरोसिन बिक्री की फुटकर दर 26 रूपए 17 पैसे प्रतिलीटर निर्धारित की है।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दूरी व भाड़े के अंतर की वजह से 25 रूपए 91 पैसे प्रतिलीटर से लेकर 26 रूपए 99 पैसे प्रतिलीटर तक केरोसिन की दर तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि ऑयल कंपनी द्वारा प्रतिमाह थोक केरोसिन डीलर्स को प्रदाय किए जा रहे केरोसिन के पाक्षिक विक्रय दर में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप प्रतिमाह केरोसिन का थोक एवं फुटकर विक्रय दर निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। ऑयल कंपनी द्वारा माह अप्रैल के द्वितीय पखवाड़े में केरोसिन प्रदाय की दर में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले केरोसिन का जिले के थोक केरोसिन डीलर द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों से विक्रय की दर कलेक्टर ने निर्धारित किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के थोक डीलर्स आवंटित मात्रा का केरोसिन ऑयल डिपो से निर्धारित समयावधि में उठाव कर नवीन संशोधित दर के अनुसार केरोसिन का प्रदाय उचित मूल्य दुकानों को आवंटित मात्रा अनुसार यथाशीघ्र करेंगे। दुकानों को जारी किए जाने वाले बिलों पर प्रति लीटर फुटकर विक्रय दर भी अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। साथ ही ऑयल कंपनी द्वारा प्रत्येक पक्ष हेतु जारी इन्वाइस खाद्य कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे, ताकि उस आधार पर संशोधित केरोसिन का थोक एवं फुटकर दर समय पर जारी किया जा सके।

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