MP High Court: ‘सरकारी पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं’, निजी वकील रखने पर PCCF को हाईकोर्ट का समन; 18 सितंबर को होना होगा पेश

MP High Court: ‘सरकारी पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं’, निजी वकील रखने पर PCCF को हाईकोर्ट का समन; 18 सितंबर को होना होगा पेश

लीगल डेस्क (यश भारत): मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी धन के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को 18 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मामला सरकारी वकील के मौजूद रहते हुए भी एक पुनर्विचार याचिका के लिए भारी-भरकम फीस पर निजी वकील (Private Advocate) नियुक्त करने से जुड़ा है।

मामला क्या है?

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियां और सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टैक्सपेयर्स के पैसे के इस तरह इस्तेमाल पर भारी नाराजगी जताई:

कोर्ट का रुख:

अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बुलाए जाने पर जताई गई आपत्ति को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारी जनता के धन के संरक्षक (Custodian) हैं और वे वित्तीय जवाबदेही से किसी भी हाल में बच नहीं सकते।

Exit mobile version