Sunday, April 26, 2026
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Dhar Bhojshala: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा

Dhar Bhojshala: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आज धार की भोजशाला के मामले में सभी पक्षकारों को सुना। इसके बाद फैसले को सुरक्षति रखने की बात कही। कुछ पक्षकारों ने कोर्ट को बताया कि एएसआई ने अब तक हमें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि आपको स्पष्ट कहा था कि सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देना है। आप दे दीजिए।

 

मौलाना कलामुद्ददीन वेलफेयर सोसायटी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ऑनलाइन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट बहुत विस्तार में है। हमें इसका अध्ययन करने के लिए समय दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होना है। इसलिए हाई कोर्ट में सुनवाई चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए, ताकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। हम सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन भी कर लेंगे।

 

हिंदू फ्रंट फार जस्टिस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन भी ऑनलाइन उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर 1 अप्रैल 2024 को दिए स्टे को निरस्त करने की मांग की है। इस आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर सुनवाई होने की संभावना है।

एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने कहा, पक्षकार नहीं

सुनवाई के दौरान दरगाह की तरफ से उपस्थित हुए वकील ने कहा कि हमें अब तक कापी नहीं मिली है। इस पर एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने कोर्ट को बताया कि वे याचिकाओं में पक्षकार ही नहीं है। इस पर कोर्ट ने जोशी की बात स्वीकार कर ली और कहा कि जो पक्षकार हैं उन्हें कापी अनिवार्य रूप से दे दें।

कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमें वहां के आदेश का इंतजार करना चाहिए। हम इस मामले में जल्द ही आदेश जारी करेंगे।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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