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पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग, सौपा ज्ञापन

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पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग, सौपा ज्ञाप

कटनी- गैर वित्तीय मांग विभाग में संविलियन मान्यवर प्रदेश के 23000 पंचायत सचिवों का संविलियन करके शासन के कर्मचारी का दर्जा प्रदाय किया जाए, इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर चुके है, अनेक बार विधानसभा में कार्यवाही प्रचलन में होने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, महोदय जी, इससे सरकार के खजाने पर कोई अलग से वित्तीय भार नहीं आता है। स्थानीय निकाय के लगभग ढाई लाख अध्यापकों का संविलियन किया जा चुका है, उसी तर्ज पर पंचायत सचिवों का भी विभाग में संविलियन करें। समय वेतनमान के विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग द्वारा पंचायत सचिवों को समय वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया है, लेकिन विस्तृत दिशा निर्देश जारी न होने से उपरोक्त लाभ से वंचित है। विशेष यात्रा भत्ता 25000/- रूपये प्रतिमाह पंचायत सचिव प्रतिदिन निर्माण कार्यो एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु सतत् भ्रमण पर करते है, ऐसी स्थिति में विशेष यात्रा भत्ता 250 के स्थान पर रूपये 2500/- रूपये करे lगृह भाड़ा भत्ता माननीय पंचायत सचिव गृह ग्राम पंचायत में अन्य जनपद की ग्राम में पंचायत में पदस्थ होकर मकान किराए से लेकर अपनी सेवाएं दे रहें है, कृपा कर शासकीय कर्मचारियों की भांति गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने के निर्देश दिया जाये वेतन ग्लोबल बजट से भुगतान विभाग द्वारा 01 तारीख को वेतन भुगतान हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत समस्त को निर्देशित किया गया लेकिन गौण खनिज में समय सीमा में आबंटन प्राप्त न होने से अभी भी तीन-तीन माह में वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। कृपया शसकीय कर्मचारी की तरह ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान करे दुर्घटना बीमा ग्राम पंचायत सचिवों को 5.00 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ स्वीकृत करेंl अनुकम्पा नियुक्ति एवं अनुग्रह सहायता वापसी न करने वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त न होने के कारण पिछड़ा वर्ग के अनुकंपा आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, जो सामान्य वर्ग के पद रिक्त है उन पर पिछड़ा वर्ग के अनुकंपा आश्रितों को नियुक्तियां देने एवं अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के उपरांत अनुग्रह सहायता डेढ़ लाख रूपये राशि जो वापस ली जाती है उसको मानवीय आधार पर वापस न ली जावें।
अवकाश संबंधी असाधारण राजपत्र क्रमांक 48 दिनांक 19 फरवरी 2024 का अंतिम प्रकाशन सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के सामान अवकाश का लाभ पंचायत सचिव को दिए जाने संबंधी असाधारण राजपत्र क्रमांक 48 दिनांक 19 फरवरी 2024 का अंतिम प्रकाशन करवाने का कष्ट करें। आयुष्यान कार्ड आयुष्यमान पोर्टल पर पंचायत सचिवों के आयुष्यमान कार्ड बनाए जाने हेतु आप्शन उपलब्ध करवाने की कृपा करें। गेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण कृपया सेवानिवृत्ति पर गेच्युटी एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण दिए जाने के निर्देश देने का कष्ट करें। अंशदायी पेंशन का लाभ पंचायत सचिवा को शासन के निर्देशानुसार 2013 से दिया जाना है किन्तु वर्तमान मेंं अलग-अलग जिलों में अलग वित्तीय वर्षों से पेंशन राशि की कटौती की जा रही है अतः वर्ष 2013 से ही पंचायत सचिवों को अंशदायी पेशन का लाभ देने की मांग की है

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