One Rank-One Pension: शीर्ष कोर्ट ने की रक्षा मंत्रालय की खिंचाई
Supreme-Court
One Rank-One Pension: शीर्ष कोर्ट ने की रक्षा मंत्रालय की खिंचाई सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को वन रैंक-वन पेंशन के बकाए के भुगतान के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की।
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखनी होगी। भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएमएम) ने याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।
दरअसल, वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के बकाये का भुगतान चार के बजाय एक ही किस्त में करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले पूर्व सैनिकों के एक समूह ने शीर्ष अदालत से इस संदर्भ में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 20 जनवरी, 2023 के केंद्र के संवाद को रद्द करने की भी मांग की गई है।