MP राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर दायर PIL हाई कोर्ट से खारिज: कोर्ट बोला- नया उत्तराधिकारी आने तक पद पर बने रहेंगे गवर्नर

MP राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर दायर PIL हाई कोर्ट से खारिज: कोर्ट बोला- नया उत्तराधिकारी आने तक पद पर बने रहेंगे गवर्नर

जबलपुर। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत जब तक नया राज्यपाल पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वर्तमान राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं और इससे कोई संवैधानिक संकट या रिक्तता पैदा नहीं होती।

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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा:

सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दायर की थी याचिका

यह याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (JNKVV), जबलपुर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एम.ए. खान द्वारा दायर की गई थी।

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