MP के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 8 साल बाद लौटेगा ‘मैनेजमेंट कोटा’, लागू होंगे प्रवेश नियम-2026; जानें सीटों का नया गणित

MP के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 8 साल बाद लौटेगा 'मैनेजमेंट कोटा', लागू होंगे प्रवेश नियम-2026; जानें सीटों का नया गणित

MP के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 8 साल बाद लौटेगा ‘मैनेजमेंट कोटा’, लागू होंगे प्रवेश नियम-2026; जानें सीटों का नया गणित

भोपाल : मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की चाह रखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के नियमों में एक बड़ा और नीतिगत बदलाव करने जा रही है। वर्ष 2018 के मेडिकल एजुकेशन एडमिशन रूल्स में संशोधन कर सरकार ‘प्रवेश नियम-2026’ लागू करने की तैयारी में है।

इस नई नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में लगभग 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 30 प्रतिशत ‘मैनेजमेंट कोटा’ (Management Quota) फिर से बहाल किया जाएगा।

 सीटों का नया गणित: किसे कितनी मिलेगी हिस्सेदारी?

तमिलनाडु और राजस्थान के मेडिकल एजुकेशन मॉडल का गहन अध्ययन करने के बाद तैयार किए गए इस नए ड्राफ्ट में सीटों का बंटवारा इस प्रकार प्रस्तावित है: MP के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 8 साल बाद लौटेगा ‘मैनेजमेंट कोटा’, लागू होंगे प्रवेश नियम-2026; जानें सीटों का नया गणित

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?

सूत्रों और तैयार किए गए नए मसौदे (Draft) के अनुसार, राज्य सरकार ने यह कदम अन्य राज्यों के सफल मॉडलों की तर्ज पर उठाया है। राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू मेडिकल एडमिशन पॉलिसी की समीक्षा के बाद यह ढांचा तैयार किया गया है, ताकि निजी मेडिकल कॉलेजों के वित्तीय संतुलन और राज्य के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच समन्वय बनाया जा सके।

जल्द ही इस नए नियम ‘प्रवेश नियम-2026’ को औपचारिक रूप से अधिसूचित (Notify) किए जाने की संभावना है।

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