मध्य प्रदेश स्क्रैपिंग नीति: पुराने वाहन स्क्रैप करवाने पर टैक्स और जुर्माने में 90% छूट

मध्य प्रदेश स्क्रैपिंग नीति: पुराने वाहन स्क्रैप करवाने पर टैक्स और जुर्माने में 90% छूट

मध्य प्रदेश स्क्रैपिंग नीति: पुराने वाहन स्क्रैप करवाने पर टैक्स और जुर्माने में 90% छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए वाहन आयु श्रेणी और स्लैब के झंझट को खत्म कर दिया है। अब मार्च 2026 तक बकाया टैक्स और पेनाल्टी में 90% की छूट मिलेगी। यह छूट विशेष रूप से बस ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टरों के लिए फायदेमंद होगी, जिनके पास पुराने ट्रक और बसें हैं जिन पर टैक्स पेनल्टी बकाया है।

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मध्य प्रदेश स्क्रैपिंग नीति: पुराने वाहन स्क्रैप करवाने पर टैक्स और जुर्माने में 90% छूट
अगर आपके पास पुराना वाहन है और अधिकृत सेंटर पर जाकर वाहन को स्क्रैप कराते हैं, तो मार्च 2026 तक बकाया टैक्स ही नहीं, पेनाल्टी में भी 90% की छूट मिलेगी। प्रदेश में परिवहन विभाग ने अब पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के लिए वाहन आयु श्रेणी और स्लैब के झंझट को खत्म कर दिया है।

इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ बस ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्टरों को मिलेगा, क्योंकि पुराने ट्रक व बस आज भी बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के आडिट में दिखते हैं। इन पर टैक्स पेनल्टी बकाया है और यह सड़कों पर चल भी नहीं रहे हैं। आरटीओ विक्रमजीत सिंह कंग का कहना है कि ऐसे कंडम वाहनों को खत्म करने के लिए ही सरकार ने यह नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। वाहन मालिक आसानी से 10% टैक्स पेनल्टी चुकाकर वाहन स्क्रैप करा सकेंगे।

बता दें कि परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी सितंबर 2021 में लागू होने के बावजूद भी इसका बड़ा असर नहीं दिख रहा है। खासकर बड़े वाहन मालिक बकाया टैक्स और पेनल्टी की रकम के कारण इन्हें स्क्रैप नहीं करा रहे हैं। नया नियम बसों व ट्रकों के मालिकों के लिए राहत भरा होगा, क्योंकि इनके पास ऐसे तमाम वाहन होते हैं, जिनके टैक्स बकाया हैं और वाहन चलने की हालत में भी नहीं हैं।

पहले से जारी पॉलिसी में यह थे छूट के स्लैब

5 साल पुराना : 10 प्रतिशत

5 से 10 साल पुराना : 20 प्रतिशत
10 साल से अधिक पुराना : 30 प्रतिशत
15 साल से अधिक पुराना : 90 प्रतिशत
(जिन पुराने वाहनों पर टैक्स बकाया है, उनको छूट मिलेगी)

प्रदेश में स्क्रैप योग्य वाहन

कार – 88,529
जीप – 21,607
ट्रैक्टर – 74,794
ऑटो – 46,999
ट्रक – 72,502
बस – 14,813
टैक्सी – 1098
बाइक – 208054
मोपेड – 20,162
स्कूटर – 76,188

यह है वाहन स्क्रैप की प्रक्रिया

15 से 20 साल पुराने वाहन को फिटनेस टेस्ट के लिए अधिकृत सेंटर ले जाएं। अगर टेस्ट में फेल हो जाता है और उसे स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करें। वहां से व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आरटीओ ले जाकर जमा करें, ताकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सके। स्क्रैप सर्टिफिकेट से नए वाहन को खरीदते समय छूट का लाभ मिलेगा।

पॉलिसी में नए वाहन खरीदने पर छूट

यदि कोई पुराना दोपहिया व चारपहिया वाहन (गैर परिवहन वाले वाहन) को स्क्रैप कराता है और नया वाहन खरीदता है तो उसे रोड टैक्स (मोटरयान कर) में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन यानों (माल वाहक) में 15 प्रतिशत की छूट का प्रविधान है। जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया है, उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। जिस व्यक्ति के नाम सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट होगा, उसी व्यक्ति के नाम वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी।

प्रदेश में यहां हैं स्क्रैप सेंटर

भोपाल में दो, ग्वालियर में एक, इंदौर में एक और जबलपुर में एक स्क्रैप सेंटर है।

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