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Loan Moratorium: लोन पर ब्याज छूट को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, ग्राहकों के खाते में आएंगे पैसे

रिजर्व बैंक

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Loan Moratorium: केंद्र सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। ब्याज पर यह छूट 2 करोड़ रुपए तक के उन लोग पर मिलेगी, जिन्होंने मार्च से अगस्त के बीच Loan Moratorium का फायदा उठाया है। यदि आपने लॉकडाउन के दौरान Loan Moratorium का फायदा नहीं उठाया और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने लोन पर ब्याज माफी को लेकर त्योहारी तोहफा दिया है। 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर कोरोना महामारी के दौरान ब्याज चुकाने के लिए जो राहत दी गई थी, उस समय के दौरान ब्याज पर ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान सरकार करेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थान पहले कर्जदारों के लोन खाते में राशि जमा करेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार उन्हें रिएंबर्समेंट दे देगी।

 

 

सु्प्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश :

वित्त मंत्रालय की यह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश किया था कि वह जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी के दौरान लाए गए RBI Moratorium Scheme के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफी योजना को लागू करे।

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