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MP Police Bharti: रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं

MP Police Bharti: रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं

MP Police Bharti: रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को उचित तरह से निरूपित किया है, जिसके जरिए व्यवस्था दी गई थी कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

MP Police Bharti: रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका निरस्त कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन के समय रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी।

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