लैब पेथीलाजी संचालको क़े सामने जीवन यापन का संकट लैब चालु करने एसडीएम को दिया ज्ञापन
लैब पेथीलाजी संचालको क़े सामने जीवन यापन का संकट
लैब चालु करने एसडीएम को दिया ज्ञाप
कटनी- जिलें में नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामीण तहसीलों में संचालित लगभग 100 पैथीलॉजी लैब संचालित है जिनमें पैथोलॉजी संचालक किसी न किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर शासन के नियमों के तहत् पैथोलॉजी संचालक द्वारा पैरामेडिकल काउन्सिलिंग म.प्र.भोपाल के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अस्पताल कटनी एवं प्रदूषण विभाग कटनी को लाइसेंस प्राप्त कर एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के वर्ष 2006 के आदेशानुसार एम.बी.बी.एस. डॉक्टर के सुपरविजन में लैब का संचालन करने का उल्लेख है जिसके तहत् आज तक अपनी-अपनी पैथोलॉजी लैब का संचालन कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे और लैब में सहयोगी के रूप में एक दो सदस्यों को भी रोजगार देकर रखे है जिससे उनके ऊपर भी बेरोजगार होने का संकट खड़ा हो गया है।
यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सिर्फ 08 पैथी लैव के विरुद्ध ही कार्यवाही की जा रही है जबकि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 50 पैथी लैब और शहर के अंदन निजी नर्सिंग होम के अंदर संचालित पैथो लैब का संचालन भी हो रहा है लेकिन हम 08 पैथी लैब वालों के साथ यह दुर्व्यहार किया जा रहा है जो कि मानवता के खिलाफ है।
यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वा अधिकारी द्वारा 08 लैब संचालको को अपनी लैब के संचालन पर रोक लगाने से रोजगार के बुनियादी अधिकारी एवं संविधान की धारा 19(1) के यचित करते हुये साथ ही संविधान की धारा 14, 21 और प्राथमिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध है।
ज्ञापन मे मांग की गयी है की शहर में जिस तरह निजी नर्सिंग होम में संचालित पैथोलॉजी लैब तथा नर्सिंग होम के बाहर संचालित सभी पैथोलॉजी लैब संचालको के साथ एक समानता का व्यवहार रखते हुये हम सभी आठ पैथो. लैब संचालकों को भी लैब संचालन करने दिया जाये।