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एएनएम परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, परीक्षा में क्वालीफाई सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति के निर्देश, 8 नवंबर को सुबह 9:30 बजे सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थित होकर कराएं दस्तावेजों का सत्यापन

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जबलपुर/कटनी। एएनएम परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है और परीक्षा में पास हुए सभी उम्मीदवारों के मेरिट के आधार पर नियुक्ति के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिले का स्वास्थ्य अमला एक बार फिर अपनी मनमानी कर रहा है और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बुलावा भेज रहा है, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जबकि हाईकोर्ट ने एएनएम परीक्षा 2023 में पास हुए सभी उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व 5 अप्रैल 2024 को डब्लू पी नंबर 5133/2023 और अन्य संबंधित मामलों में इंदौर बेंच ने आदेश पारित किया था। जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि न्यायालय को संशोधन की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेना है या उत्तरदाताओं को पहले निर्धारित योग्यता के साथ नए योग्यता मानदंडों के साथ एएनएम के पद के लिए नियुक्ति जारी रखने का निर्देश देना है। अधिकतम इन याचिकाकर्ताओं को 1233 एएनएम पदों के लिए बैकलॉग में विचार किया जा सकता है। अब परिणाम घोषित कर दिया गया है और इन याचिकाकर्ताओं को योग्य घोषित किया गया है। अत: उन्हें नियुक्ति दी जाए हालांकि यह निर्णय इन मामलों के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। इसके बाद 23 अगस्त 2024 और 30 अगस्त 2024 को इंदौर बेंच द्वारा इसी प्रकार के आदेश पारित किए गए। यह विवादित नहीं है कि 5 अप्रैल 2024 और उपर्युक्त आदेशों का पालन नहीं किया गया है। 23 अगस्त 2024 के आदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह समझाने के लिए निर्देशित किया गया था कि अंतरिम आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू न की जाए। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने 30 अगस्त 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर 05 अप्रैल 2024 के आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया। यह महत्वपूर्ण है कि अब तक 1233 पदों में से केवल 134 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। यह विवादित नहीं है कि 5 अप्रैल 2024 और उपर्युक्त आदेशों को अभी तक उत्तरदाताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अत: हम निर्देशित करते हैं कि उत्तरदाता एक सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करें अन्यथा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को अवमानना का दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। नियुक्ति उन सभी उम्मीदवारों को दी जाएगी, जिन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। उम्मीदवारों की पात्रता की जांच की जाएगी और योग्य पाए जाने पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को 8 अप्रैल 2024 को सुबह 9:30 बजे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह आदेश जिले में प्रचलित समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा ताकि प्रत्येक उम्मीदवार को यह जानकारी मिल सके कि उन्हें किस तिथि को संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज सही नहीं होंगे तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उत्तरदाताओं को इसके लिए कारणों का स्पष्ट विवरण अपने हलफनामे में देना होगा जो स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तरदाताओं के वकील का कहना है कि प्रक्रिया को पूरा करने में पर्याप्त समय लगेगा, जिस पर हम सहमत नहीं हैं। यदि वे वास्तव में आदेश का पालन करना चाहते हैं तो यह कार्य दो दिनों का है। इसलिए यह प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाए। अगली सुनवाई 21 नवंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका के संशोधित प्रति को दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसे एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।

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यह था पूरा मामला

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में एएनएम की भर्ती निकाली गई। जिसमें 2019 से नए रूल के तहत सीधी भर्ती के लिए पहले से कार्यरत संविदा एएनएम कार्यकर्ता एवं नवीन एएनएम अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। 2019 के नियम में कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों के पास 12वीं परीक्षा में बायो होगा एवं 2 साल की सरकारी इंस्टिट्यूट में ट्रेनिंग होगी वही पात्र होगी जबकि 2019 के पहले मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रखी थी। महिला याचिकाकर्ता वह सभी एएनएम ह,ै जिन्होंने अपनी सभी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन 2019 के पहले पूर्ण कर चुकी थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान उच्च न्यायालय जबलपुर के माध्यम से विभिन्न याचिका दायर की गई। जिसमें अन्य अधिवक्ताओं की सम्मिलित याचिका में सामूहिक तौर पर माननीय कोर्ट ने आर्डर दिया। माननीय कोर्ट ने पाया की 2019 में बनाया गया रूल 2019 के पहले शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर चुकी एएनएम के लिए लागू नहीं होना चाहिए। अत: एक हफ्ते के भीतर याचिका के अधीन सख्त लहजे में निर्देश जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए अन्यथा कमिश्नर के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश

अपने आदेश में साफ तौर पर माननीय कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ याचिकाकर्ता ही नहीं बल्कि वह सभी अभ्यर्थी जो परीक्षा को क्वालीफाई किए हैं उनको अपने मेरिट के अनुसार 8 नवंबर 2024 को सुबह 9:30 बजे अपने-अपने संबंधित जिले के सीएमएचओ ऑफिस में पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इस आदेश की सूचना सरकार को हर जिले में न्यूजपेपर के माध्यम से भी सर्कुलेट करना है ताकि हर एक अभ्यर्थी को पता चल सके। अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के द्वारा बताया गया कि यह आदेश सभी अभ्यर्थियों के लिए पेटीशनर के साथ-साथ लागू होगा।

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Vivek Shukla

28 वर्ष से पत्रकारिता, क्राइम रिपोर्टर के रूप में लंबा अनुभव डिजिटल मीडिया में सक्रिय, खबरों का फॉलोअप तथा उसकी तह तक जाना वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में उप संपादक

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