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HC का आदेश: एक जनवरी, 2024 से अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु की गणना करके उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद नियुक्ति प्रदान की जाए

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एक जनवरी, 2024 से अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु की गणना करके उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद नियुक्ति प्रदान की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने वर्ष 2022 से लंबित 13 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह राहतकारी आदेश पारित किया।

बाद में आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, डीपीआई व आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा लगभग 18 हजार पदों की भर्ती के लिए संयुक्त काउंसलिंग की गई।

याचिकाकर्ता मंडला निवासी कनीना उइके सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व दिनेश सिंह चौहान ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की पात्रता परीक्षा 18 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण कर चुके थे।

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