दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: सद्गुरु के खिलाफ कंटेंट हटाओ

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: सद्गुरु के खिलाफ कंटेंट हटाओ

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: सद्गुरु के खिलाफ कंटेंट हटाओ।Delhi High Court से Sadhguru और Isha Foundation को बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने तमिल मीडिया आउटलेट Nakkheeran को निर्देश दिया है कि वह सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी विवादित वीडियो और लेख हटाए, जिन्हें भ्रामक या मानहानिकारक बताया गया है।

फाउंडेशन ने दिसंबर 2025 में अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिससे उनके सामाजिक कार्यों में बाधा आ रही है।

अदालत ने नकीरन को यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी सामग्री दोबारा प्रकाशित न की जाए।

 क्या है मामला?

 फाउंडेशन का आरोप – झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई गईं
कोर्ट का आदेश – विवादित कंटेंट हटाने के निर्देश
भविष्य में ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने को कहा

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