तीन करोड़ की हवाला डकैती मामला: क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने जताई जांच प्रभावित होने की आशंका
तीन करोड़ की हवाला डकैती मामला: क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने जताई जांच प्रभावित होने की आशंका। करीब तीन करोड़ रुपये की हवाला डकैती के सनसनीखेज मामले में जिला न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए जबलपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक प्रमोद सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
तीन करोड़ की हवाला डकैती मामला: क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने जताई जांच प्रभावित होने की आशंका।
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)/अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी गालिब रसूल ने 11 दिसंबर को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि प्रकरण की जांच अभी जारी है। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देने से इनकार किया।
कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी की रिहाई से साक्ष्यों के प्रभावित होने और जांच पर प्रतिकूल असर पड़ने की प्रबल आशंका बनी हुई है, इसलिए जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा।