राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ पर कर्नाटक सरकार का नया आदेश: राजकीय कार्यक्रमों में गाए जाएंगे सिर्फ शुरुआती दो पद; केंद्र के नियमों से टकराया फैसला

राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ पर कर्नाटक सरकार का नया आदेश: राजकीय कार्यक्रमों में गाए जाएंगे सिर्फ शुरुआती दो पद; केंद्र के नियमों से टकराया फैसला

बेंगलुरु (यश भारत डॉट कॉम नेटवर्क): कर्नाटक की सिद्धारमैया नीत कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर एक नया आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सरकारी कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम’ के केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे।

हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले आयोजनों में राष्ट्रगीत के पूरे छह पद गाए जाएंगे।

केंद्र के सख्त दिशानिर्देशों से अलग राज्य का फैसला

यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी किए गए विस्तृत प्रोटोकॉल के बीच आया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी आधिकारिक आयोजनों में राष्ट्रगीत के पूरे छह छंद (पद) बजाने या गाने को अनिवार्य किया था।

कांग्रेस पार्टी केंद्र के इस नियम का विरोध करती रही है और उसका रुख रहा है कि पार्टी स्तर पर केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे। अब कर्नाटक सरकार ने इसी पार्टी लाइन को अपनाते हुए राजकीय आयोजनों के लिए भी दो पदों का नियम लागू कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सहयोगियों के बीच छिड़ा विवाद

राष्ट्रगीत के पूर्ण संस्करण को लेकर कांग्रेस और उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के बीच भी मतभेद सामने आए हैं:

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