जिले के 30 किसानों को महंगा पड़ा नरवाई जलाना, प्रशासन ने लगाया 80 हजार रुपए का जुर्माना

कटनी(YASHBHARAT.COM)। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में 30 किसानों पर कुल 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।

 

रीठी तहसील के 18 किसानों पर कार्रवाई

रीठी तहसील के 18 किसानों पर एसडीएम कटनी प्रमोद चतुर्वेदी ने प्रति किसान 2,500 रुपए के हिसाब से कुल 45 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। यह कार्यवाही तहसीलदार रीठी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

एसडीएम ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है। मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत यह कृत्य पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है।

 

जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई

बाकल क्षेत्र के सकरवारा ग्राम में नरवाई जलाने पर किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

अन्य 4 किसानों पर 10 हजार रुपए और बहोरीबंद क्षेत्र के 8 किसानों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार अब तक नरवाई जलाने के मामलों में कुल 80 हजार रुपए का जुर्माना किसानों पर लगाया गया है।

 

जुर्माना भुगतने वाले किसानों में ये किसान शामिल 

रीठी तहसील:= रामवरण विश्वकर्मा, मूरतलाल विश्वकर्मा, संतोष कुमार विश्वकर्मा, त्रिलोक सिंह

मुहांस:= चंद्रनारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह, इंदपाल सिंह, वीरनारायण सिंह, जयकुमार, मनोज कुमार, मुकेश कुमार-हरिराम, रामजी लोधी

पटेहरा:= अरविंद कुमार, प्रकाश, भरत

लाटपहाड़ी:= उमेश कुमार, रविप्रकाश

अमगवां:= भगवान दास, दयाराम, कंछेदी, राममनोहर

बरगवां:= सोने लाल, छोटेलाल पिता बंदी, छोटेलाल पिता मगना

 

नरवाई जलाने पर अर्थदंड का प्रावधान

 

 

 

 

एसडीएम कटनी ने सभी किसानों को एक सप्ताह में अर्थदंड राशि जमा कराने और चालान की प्रति तहसीलदार के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। राशि जमा न होने पर इसे भू-राजस्व बकाया की भांति वसूला जाएगा।

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