राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका: PM मोदी पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज, मानहानि का केस रहेगा जारी
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राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका: PM मोदी पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज, मानहानि का केस रहेगा जारी
मुंबई/भोपाल (Yashbharat.com)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणियों के मामले में दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट ने खारिज की ‘नाम न लेने’ वाली दलील
राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी:
राहुल गांधी का तर्क: उन्होंने दलील दी थी कि भाषण के दौरान उन्होंने किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया था और न ही किसी खास पहचान योग्य वर्ग को निशाना बनाया था, इसलिए यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।
कोर्ट का रुख: हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है।
यह मामला साल 2018 में राजस्थान की एक चुनावी रैली का है, जहाँ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ‘कमांडर-इन-थीफ’ जैसी टिप्पणी की थी।
बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत
राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रिमल ने दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता का दावा: ऐसे विवादित बयानों से न केवल प्रधानमंत्री, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की साख को ठेस पहुंची है।
कार्रवाई जारी रहेगी: हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब निचली अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की आपराधिक प्रक्रिया चलती रहेगी।
भिवंडी कोर्ट में RSS से जुड़ा मानहानि केस भी जारी
महाराष्ट्र में राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं:
भिवंडी का मामला: ठाणे जिले की भिवंडी कोर्ट में आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दर्ज कराया गया एक और आपराधिक मानहानि का केस प्रक्रियाधीन है।
आरोप: राहुल गांधी पर 2014 के चुनावी भाषण में महात्मा गांधी की हत्या का संबंध संघ से जोड़ने का आरोप है।
बॉम्बे हाई कोर्ट और भिवंडी कोर्ट के इन मामलों ने कांग्रेस नेता के लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों को एक बार फिर बढ़ा दिया है।