राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका: PM मोदी पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज, मानहानि का केस रहेगा जारी

राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका: PM मोदी पर टिप्पणी मामले में याचिका खारिज, मानहानि का केस रहेगा जारी

मुंबई/भोपाल (Yashbharat.com)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणियों के मामले में दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट ने खारिज की ‘नाम न लेने’ वाली दलील

राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी:

यह मामला साल 2018 में राजस्थान की एक चुनावी रैली का है, जहाँ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ‘कमांडर-इन-थीफ’ जैसी टिप्पणी की थी।

बीजेपी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत

राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रिमल ने दर्ज कराई थी।

भिवंडी कोर्ट में RSS से जुड़ा मानहानि केस भी जारी

महाराष्ट्र में राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं:

बॉम्बे हाई कोर्ट और भिवंडी कोर्ट के इन मामलों ने कांग्रेस नेता के लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों को एक बार फिर बढ़ा दिया है।

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