
कटनी जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं सवित्री बाई फूले स्व सहायता समूह योजना संचालित की है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक लाख से 50 लाख रुपये तक की उद्योग परियोजना में एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग और एक लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय में ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवेयर मरम्मत, किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय आदि शामिल है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष, आवेदक आयकर दाता न हो और वह पूर्व से शासकीय योजना का लाभ प्राप्त न किया हो। ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षाे तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं मप्र शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।
भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना
इसी प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार से एक लाख रुपये तक ऋण की स्वरोजगार योजना के लिए हितग्राही की आयु 18 से 55 वर्ष, आवेदक आयकर दाता न हो, और पूर्व से शासकीय योजना का लाभ प्राप्त न किया हो। आवेदक द्वारा samast.mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।
सावित्री बाई फूले स्व सहायता समूह योजना
इस योजना के तहत आवेदक तथा आवेदिका अनुसूचित जाति वर्ग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 05 या 10 महिलाओं का समूह बनाया जाकर उन्हें स्वरोजगार संबंधी योजनाओं में स्थापित किया जाना है। इस योजना में 20 हजार से 02 लाख तक ऋण जिसमें 10 हजार रूपये प्रतिसदस्य अनुदान देय होगा। आवेदक के पास अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार में मोबाईल नम्बर केवायसी अनिवार्य है।