Saturday, May 9, 2026
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FD होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी कैसे मिलेगा पैसा? जानें बैंक से क्लेम करने का सही तरीका और जरूरी नियम

FD होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी कैसे मिलेगा पैसा? जानें बैंक से क्लेम करने का सही तरीका और जरूरी नियम।  माता-पिता या बुजुर्गों के जाने के बाद अक्सर उनकी जमापूंजी, खासकर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को लेकर परिवारों में उलझन पैदा हो जाती है। अगर एफडी में नॉमिनी (Nominee) है, तो काम आसान है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है या वसीयत गायब है, तो प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा हो सकती है। आइए जानते हैं बैंक से पैसा वापस पाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।

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FD होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी कैसे मिलेगा पैसा? जानें बैंक से क्लेम करने का सही तरीका और जरूरी नियम

1. पहला कदम: नॉमिनी की जांच

सबसे पहले बैंक यह देखता है कि खाते में कोई नॉमिनी है या नहीं।

  • नॉमिनी होने पर: डेथ सर्टिफिकेट और पहचान पत्र जमा करने के बाद बैंक पैसा रिलीज कर देता है।
  • ध्यान दें: नॉमिनी केवल पैसे का ‘कस्टोडियन’ (रखवाला) होता है, असली वारिस नहीं। कानूनी वारिस बाद में उस पैसे पर अपना दावा कर सकते हैं।

2. अगर नॉमिनी नहीं है, तो क्या करें?

यहीं से बैंक की कागजी कार्रवाई शुरू होती है। बिना नॉमिनी के क्लेम के लिए बैंक आपसे इन दस्तावेजों की मांग करेगा:

  • कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate): यह साबित करने के लिए कि आप मृतक के असली उत्तराधिकारी हैं।
  • उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate): बड़ी रकम होने पर बैंक अक्सर अदालत द्वारा जारी इस सर्टिफिकेट की मांग करते हैं।
  • NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र): यदि कई वारिस हैं, तो अन्य सदस्यों को एक व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज करने के लिए लिखित सहमति देनी होगी।

3. कानूनी वारिस कौन है?

यह व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) पर निर्भर करता है। सामान्यतः:

  • पहला हक जीवनसाथी (पति/पत्नी), बच्चों और मां का होता है।
  • पोते-पोतियों का हक तब बनता है जब उनके माता-पिता (मृतक के बच्चे) जीवित न हों।

4. देरी क्यों होती है?

अक्सर परिवार इस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं होते। बैंक को वेरिफिकेशन करना होता है ताकि भविष्य में कोई दूसरा सदस्य दावा न ठोक दे। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी सहमति नहीं है, तो मामला कोर्ट तक जा सकता है, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है।

5. प्रक्रिया को आसान बनाने के टिप्स:

  • बैंक से सलाह: सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा में जाकर ‘चेकलिस्ट’ मांगें।
  • दस्तावेज तैयार रखें: डेथ सर्टिफिकेट, मृतक की एफडी रसीद और सभी वारिसों के केवाईसी (KYC) दस्तावेज संभाल कर रखें।
  • आपसी सहमति: परिवार के सभी सदस्य बैठकर बात करें ताकि बैंक में एक साथ साइन किए जा सकें। इससे चक्कर काटने से बचेंगे।

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि