FD होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी कैसे मिलेगा पैसा? जानें बैंक से क्लेम करने का सही तरीका और जरूरी नियम

FD होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी कैसे मिलेगा पैसा? जानें बैंक से क्लेम करने का सही तरीका और जरूरी नियम।  माता-पिता या बुजुर्गों के जाने के बाद अक्सर उनकी जमापूंजी, खासकर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को लेकर परिवारों में उलझन पैदा हो जाती है। अगर एफडी में नॉमिनी (Nominee) है, तो काम आसान है, लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है या वसीयत गायब है, तो प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा हो सकती है। आइए जानते हैं बैंक से पैसा वापस पाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।

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FD होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी कैसे मिलेगा पैसा? जानें बैंक से क्लेम करने का सही तरीका और जरूरी नियम

1. पहला कदम: नॉमिनी की जांच

सबसे पहले बैंक यह देखता है कि खाते में कोई नॉमिनी है या नहीं।

2. अगर नॉमिनी नहीं है, तो क्या करें?

यहीं से बैंक की कागजी कार्रवाई शुरू होती है। बिना नॉमिनी के क्लेम के लिए बैंक आपसे इन दस्तावेजों की मांग करेगा:

3. कानूनी वारिस कौन है?

यह व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) पर निर्भर करता है। सामान्यतः:

4. देरी क्यों होती है?

अक्सर परिवार इस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं होते। बैंक को वेरिफिकेशन करना होता है ताकि भविष्य में कोई दूसरा सदस्य दावा न ठोक दे। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी सहमति नहीं है, तो मामला कोर्ट तक जा सकता है, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है।

5. प्रक्रिया को आसान बनाने के टिप्स:

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